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GSTA की जनहित याचिका पर अभिभावकों का डेटा इकट्ठा करने पर DOE को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की फटकार।


आदरणीय शिक्षक साथियों

 आपको यह जानकर अति हर्ष और गर्व होगा कि आपकी GSTA को आज माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक बड़ी जीत हासिल हुई है जिससे हमारे शिक्षक साथियों को और दिल्ली में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी।

ज्ञात को कि 11 सितंबर 2018 को दिल्ली सरकार ने शिक्षा निदेशालय के माध्यम से एक सर्कुलर निकाला जिसमे दिल्ली के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों के परिवार के सभी सदस्यों के आधार और वोटर आई डी डिटेल मांगी थी। 
आपकी GSTA ने इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्यवाही की । अध्यक्ष श्री सी पी सिंह GSTA प्रतिनिधियों के साथ डायरेक्टर साहब से दो बार मिले। डायरेक्टर साहब ने  आश्वासन दिया,लेकिन कोई संतोषजनक और ठोस कार्यवाही  नहीं हुई  तो GSTA ने अपने अध्यक्ष की अगुवाई में माननीय  न्यायालय जाने का फैसला किया।
    आपकी कर्मठ एवम जुझारू GSTA ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जिसमे दिल्ली शिक्षा निदेशालय के इस सर्कुलर को चैलेंज किया। आज GSTA को इसमें विजय प्राप्त हुई। माननीय उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और शिक्षा निदेशालय को फटकार लगाते हुए इस सर्कुलर को स्टे कर दिया ।   सरकार की निरंकुश और  दमनकारी नीतियों के खिलाफ, शिक्षक समाज की यह बड़ी जीत है।
आपकी कर्मठ, जुझारू एवम ईमानदार GSTA  आपके साथ हमेशा  हर संकट की घड़ी में खड़ी है। साथियो ध्यान रखना....कुछ स्वार्थी और महत्वाकांक्षी लोग (इनमे वो लोग भी शामिल हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा के कारण अपनी मातृ संस्था GSTA को छोड़कर चले गए हैं) ,GSTA को बदनाम करने का असफल प्रयास करते हैं और आगे भी करेंगे ।
आपकी GSTA आपके सहयोग से अनवरत मेहनत और ईमानदारी से आपकी सेवा कर रही है व आगे भी पूरी जीवटता, जुझारूपन,निर्भिकता व साहस से करती रहेगी।
एक बार पुनः  शिक्षक समाज की इस बड़ी जीत की बधाई।

सभी शिक्षक साथियों के निरंतर मिल रहे  समर्थन,सहयोग एवं आशीर्वाद के लिए सह्रदय धन्यवाद।

    *GSTA, दिल्ली*
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