SELECT THE LANGUAGE HINDI TO READ THE BLOG IN HINDI

Search This Blog

Home » » कोर्ट आदेश के अनुसार 1/1/2006 के पश्चात किसी भी टीजीटी का वेतनमान चाहे (सीधे भर्ती हो या पदोन्नति से ) 17140 से कमतर नही हो सकता

कोर्ट आदेश के अनुसार 1/1/2006 के पश्चात किसी भी टीजीटी का वेतनमान चाहे (सीधे भर्ती हो या पदोन्नति से ) 17140 से कमतर नही हो सकता

कोर्ट आदेश के अनुसार 1/1/2006 के पश्चात किसी भी टीजीटी का वेतनमान चाहे (सीधे भर्ती हो या पदोन्नति से ) 17140 से कमतर नही हो सकता            

             *अध्यापक शक्ति मंच ( रजि.)*                         

सभी साथियों को सादर नमस्कार🙏🏻  

                 साथियों 17140 न्यूनतम वेतन मान का आदेश आने के बाद अनेक लोग जिन्हें खुद को भी यह नही मिला दूसरों को दिलाने का दावा करने लगे । अब आदेश की भाषा को लेकर विभाग को पत्र लिखकर अपनी सक्रियता दिखाने का ढोंग कर रहे हैं । साथियो विभाग का आदेश सोमवीर राणा केस के निर्णय का लाभ सभी को एक समान रूप से देने को लेकर है । स्वयं सोमवीर राणा 2007 के बाद से इसके लाभार्थी हैं अतः कोर्ट आदेश के अनुसार 1/1/2006 के पश्चात किसी भी टीजीटी का वेतनमान चाहे (सीधे भर्ती हो या पदोन्नति से ) 17140 से कमतर नही हो सकता । ये लोग वास्तव मे इस मुद्दे को लटकाए रखने का प्रयास कर रहे हैं । ये अपनी ओर से इसमे अड़चन लगाने का संकेत अधिकारियों को दे रहे हैं । इनसे सावधान रहिए । आपसे निवेदन है कि यदि आप मे से किसी को भी इस निर्णय का लाभ देने से इंकार किया जाता है या आनाकानी की जाती है तो परेशान न हों । इस मुद्दे को अध्यापक शक्ति मंच की जानकारी मे लाइएगा । इस मामले मे मंच की ओर से दायर अवमानना याचिका पर अगस्त माह मे सुनवाई लंबित है उसमे माननीय न्यायालय के सम्मुख इसे रखा जाएगा और निश्चित तौर पर सभी को इसका लाभ मिलेगा । माननीय न्यायालय के कारण ही यह आदेश जारी हुआ है और यदि इसको लागू करने मे कोई अनावश्यक देरी या आनाकानी की गई तो संबंधित अधिकारिय न्यायालय की अवमानना का जिम्मेदार होगा ।  अध्यापक शक्ति मंच ने पीजीटी शिक्षकों को भी न्यूनतम वेतन के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी है और जल्दी ही सभी प्रवक्ताओं को भी उनका अधिकार प्राप्त होगा ।       🙏🏻             🙏🏻      

*राजेंद्र यादव 
( महासचिव )*
Share this article :

Popular Posts

IMPORTANT LINKS