जीएसटीए चुनाव अधिसूचना 2025
कार्यालय:
सूचना
निर्देशानुसार, निदेशालय शिक्षा, जीएनसीटी दिल्ली द्वारा आदेश संख्या F.DE.23(134)/Awards Br./2024/1246-1251 दिनांक 25.06.2024 के तहत अधोहस्ताक्षरी को जीएसटीए चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।
1. केंद्रीय टीम के पद
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अध्यक्ष
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वरिष्ठ उपाध्यक्ष
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उपाध्यक्ष (2 पद)
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महासचिव
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सचिव
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संगठन सचिव
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कार्यालय सचिव
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सांस्कृतिक सचिव
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प्रेस सचिव
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कोषाध्यक्ष
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आंतरिक लेखा परीक्षक
2. जिला स्तर के पद
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जिला सचिव – प्रत्येक 15 जिलों से 1
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कार्यकारी सदस्य – प्रत्येक 29 ज़ोन से 2
3. चुनाव कार्यक्रम
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सदस्यता अभियान: 17.09.2025 से 24.09.2025 (विद्यालय समय तक)
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सदस्यता प्रपत्र जमा करना: 25.09.2025 से 01.10.2025 (शाम 5:00 बजे तक)
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सदस्यता सत्यापन व मतदाता सूची तैयारी: 03.10.2025 से 08.10.2025
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मतदाता सूची का प्रकाशन: 09.10.2025
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आपत्तियाँ आमंत्रित करना: 13.10.2025
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अंतिम सूची डी.डी.ई द्वारा आर.ओ. को सौंपना: 15.10.2025 से 18.10.2025
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प्राथमिक मतदाता सूची का प्रकाशन: 24.10.2025
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आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि: 26.10.2025 से 28.10.2025
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अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 29.10.2025
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नामांकन पत्र भरना: 30.10.2025 से 04.11.2025
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नामांकन की जाँच: 07.11.2025
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नामांकन वापसी: 06.11.2025 से 07.11.2025
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अंतिम उम्मीदवार सूची का प्रकाशन: 10.11.2025
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चुनाव चिन्ह आवंटन: 13.11.2025 से 14.11.2025
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मतदान दिवस (चुनाव दिवस): 29.11.2025
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परिणाम की घोषणा: 29.11.2025 (गणना के तुरंत बाद)
शाम की पाली के अध्यापक मतदान दिवस पर सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक मतदान करेंगे।
4. सदस्यता हेतु अनिवार्य दिशा-निर्देश
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केवल नियमित अध्यापक (टीजीटी, पीजीटी/लेक्चरर, सहायक अध्यापक, पुस्तकालयाध्यक्ष, लैब असिस्टेंट इत्यादि) पात्र होंगे।
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सदस्यता शुल्क: ₹100/- (अनिवार्य)
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अपात्र श्रेणियाँ: प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य, गज़ेटेड अधिकारी, कार्यालय कर्मचारी, सेवानिवृत्त अध्यापक, अतिथि अध्यापक, संविदा/आउटसोर्स स्टाफ, निजी/सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक।
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केवल प्रधानाचार्य/लिंक अधिकारी सदस्यता शुल्क व प्रपत्र स्वीकार करेंगे।
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शुल्क जीएसटीए के एसबीआई (ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-110054) खाते में जमा किया जाएगा।
5. नामांकन शुल्क
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केंद्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों हेतु: ₹5000/-
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जिला समिति कार्यकारी सदस्य हेतु: ₹3000/-
6. व्यय
समस्त व्यय जीएसटीए अपने बैंक खाते से करेगा।
7. उत्तरदायित्व
किसी अयोग्य व्यक्ति की सदस्यता पर संबंधित अधिकारी/शिक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
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